Palanhar Yojana : पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यह योजना राज्य के सभी अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत जिन बच्चों के माता-पिता नहीं है उन अनाथ बच्चों का पालन पोषण सरकार द्वारा इस योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना के तहत पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान सरकार ने पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है।
Palanhar Yojana 2024
पालनहार योजना के तहत 5 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को ₹500 प्रति माह के हिसाब से धनराशि प्रदान की जाएगी। और स्कूल में प्रवेश होने के पश्चात 18 वर्ष तक की आयु तक उन्हें प्रति माह ₹1000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सरकार द्वारा उन्हें वस्त्र, स्वेटर, जूते एवं अन्य आवश्यक कार्य हो तो ₹2000 की धन राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पालनहार योजना के तहत बच्चों को प्रदान की जाने वाली धनराशि को बढ़ाने की बात की गई थी।
जिसे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बढ़ोतरी का प्रस्ताव वर्ष 2023 24 के लिए मंजूरी भी दे दी गई है। इस योजना के तहत 6 लाख 50000 से अधिक बच्चों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को ₹500 प्रदान किए जाते थे जैसे बढ़कर के 750 रुपए कर दिया गया है। वही 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को ₹1000 की राशि प्रदान कर दी जाती थी जिसे बढ़ाकर के ₹1500 कर दिया गया है।
Palanhar Yojana Overview
योजना का नाम | पालनहार योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य के सभी अनाथ बच्चे |
उद्देश्य | बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sje.rajasthan.gov.in/ |
पालनहार योजना के लाभ
- पालनहार योजना का लाभ राजस्थान राज्य के अनाथ बच्चों को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ₹500 प्रति महाप्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना के तहत बच्चों की 18 वर्ष तक की उम्र होने तक ₹1000 के अनुदान राशि प्रति महाप्रदान की जाएगी।
- बच्चों को अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए ₹2000 प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाया जा रहा है।
- इस योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन किया जा सकता है।
पालनहार योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ राजस्थान राज्य के अनाथ बच्चों को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ उन बच्चों को प्रदान किया जाएगा जो की 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल जाना चालू कर देते हैं।
- तलाकशुदा महिला का बच्चा इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- इस योजना का लाभ ऐसे बच्चे उठा सकते हैं जिनके माता-पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं।
पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आंगनबाड़ी या विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र
- भामाशाह कार्ड
- विधवा / तलाकशुदा आदि का प्रमाण पत्र
पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करें –
- पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद आवेदन फार्म को डाउनलोड करें।
- इसके बाद इस आवेदन फॉर्म को A4 साइज पेपर में प्रिंट करें।
- इसके बाद इस आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करें।
- इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ जोड़ दें।
- इसके बाद इस आवेदन फार्म को विभागीय जिला अधिकारी के पास या संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र केंद्र में जाकर कर दे।
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FAQ
राजस्थान पालनहार योजना क्या है?
राजस्थान पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य राजस्थान राज्य में अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना इन बच्चों की भलाई और आर्थिक विकास के लिए शुरू की गई है।
पालनहार योजना मैं कौन आवेदन कर सकता है?
पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए राजस्थान राज्य का कोई भी अनाथ बच्चा या ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता उसकी देखभाल करने में सक्षम नहीं है वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।
पालनहार योजना का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है?
पालनहार योजना का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 01412226604 है।
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